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आरबीआई ने पीएनबी पर लगाया 2 करोड़ रुपये का जुर्माना, ये है वजह

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई द्वारा यह घोषणा 26 मार्च 2019 को की गई थी। पीएनबी पर वित्तीय लेन-देन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग करने का आरोप है। दरअसल आरबीआई ने स्विफ्ट परिचालन के संदर्भ में नियामकीय निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर सरकारी क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है 

मामला क्या है?
स्विफ्ट वैश्विक मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल वित्तीय इकाइयों द्वारा वैश्विक स्तर पर होने वाले लेनदेन के लिए किया जाता है. पीएनबी में आभूषण कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी द्वारा किए गए 14,000 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में इसी मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग किया गया था। 

मुख्य तथ्य
आरबीआई ने विभिन्न निर्देशों के समयबद्ध क्रियान्वयन और स्विफ्ट परिचालन को मजबूत करने में विफल रहने वाले 36 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों पर 71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। 
आरबीआई द्वारा जिन प्रमुख बैंकों पर जुर्माना लगाया गया था उनमें एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी बैंक, केनरा बैंक और यस बैंक शामिल हैं. हालांकि, इस सूची में पीएनबी का नाम नहीं था। 
रिपोर्ट्स के अनुसार, आरबीआई ने मार्च 2019 में विभिन्न निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर चार बैंकों पर जुर्माना लगाया था जिसमें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), यूनियन बैंक, देना बैंक और आईडीबीआई बैंक शामिल थे। 
इसमें यूनियन बैंक पर तीन करोड़ रुपये, देना बैंक पर दो करोड़ रुपये और आईडीबीआई बैंक तथा एसबीआई पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। 

स्विफ्ट क्या है?
स्विफ्ट एक ऐसा नेटवर्क प्रदान करता है जो वित्तीय संस्थानों को एक सुरक्षित, मानकीकृत और विश्वसनीय वातावरण में वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।  स्विफ्ट प्रत्येक वित्तीय संगठन को एक अनोखा कोड प्रदान करता है, जिसमें आठ अक्षर या 11 वर्ण हैं।  कोड को एकांतर रूप से बैंक पहचानकर्ता कोड (बीआईसी), स्विफ्ट कोड, स्विफ्ट आईडी या आईएसओ 9362 कोड कहा जाता है। 

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मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी की 550 करोड़ रुपये बकाया चुकाने में मदद की


अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने के बाद दूरसंचार उपकरण कंपनी एरिक्सन का बकाया भुगतान कर दिया है। इसके फलस्वरूप रिलायंस कम्युनिकेशंस के मालिक अनिल अंबानी जेल जाने से बच गए हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अनिल को 19 मार्च 2019 तक एरिक्सन का बकाया चुकाना था अन्यथा उन्हें कोर्ट की मानहानि के मामले में जेल जाना पड़ता

इस मामले में अनिल के साथ साथ आरकॉम की दो इकाइयों के चेयरमैन छाया विरानी और सतीश सेठ पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा था रिलायंस कम्‍युनिकेशंस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एरिक्‍सन को 550 करोड़ रुपये और इस पर ब्‍याज का भुगतान कर दिया है इससे पहले आरकॉम ने 460 करोड़ रुपए की अंतिम किस्‍त का भुगतान कर दिया है आरकॉम ने इससे पहले 118 करोड़ रुपए का भुगतान किया था

मुकेश अंबानी द्वारा अनिल अंबानी की वित्तीय सहायता करने का यह दूसरा बड़ा अवसर है इससे पूर्व वर्ष 2018 में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो इंफोकॉम ने आरकॉम की वायर`लेस सेवा को 3000 करोड़ रुपये में खरीदा था


क्या था मामला?

➦ रिलायंस कम्युनिकेशन्स और एरिक्‍सन के बीच 2017 में कानूनी जंग शुरू हुई थी एरिक्‍सन ने दिवालिया अदालत में आरकॉम पर आरोप लगाया था कि वर्ष 2013 में आरकॉम के नेटवर्क की देखरेख को लेकर हुए सात वर्ष के सौदे के तहत उसे 1500 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया

➦ इसके बाद मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्‍यूनल से नेशनल कंपनी लॉ अपीलैट ट्रिब्‍यूनल में चला गया

➦ यहाँ पर दोनों कंपनियों के बीच 30 सितंबर 2018 तक 550 करोड़ रुपये का भुगतान करने की सहमति बनी

➦ 30 सितम्‍बर तक आरकॉम की ओर से भुगतान नहीं मिलने पर एरिक्‍सन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली

➦ सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को 15 दिसंबर 2018 तक भुगतान करने को कहा. इस तारीख तक भी भुगतान नहीं हो पाया

➦ जब 550 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं हो पाया तो एरिक्‍सन ने आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी दो यूनिट के खिलाफ अवमानना की याचिकाएं दाखिल कीं फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को फटकार लगाई और कहा कि 19 मार्च तक ब्‍याज सहित भुगतान किया जाए

➦ आखिर अनिल अंबानी के बड़े भाई मुकेश अंबानी ने बकाया रकम चुकता की और मामला समाप्त किया

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